भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘भुगतान बैंकों के लाइसेंस’ निर्देशों के तहत विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की पृष्ठभूमि
यह जुर्माना RBI द्वारा आयोजित पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE 2024) के निष्कर्षों के बाद लगाया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया था। निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने कई मौकों पर कुछ ग्राहक खातों में दिन के अंत में शेष राशि की विनियामक सीमा का उल्लंघन किया था, जो भुगतान बैंकों पर लागू मानदंडों का उल्लंघन था।
विनियामक कार्यवाही
RBI ने निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर फिनो पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के लिखित जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक गैर-अनुपालन का दोषी था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि बैंक के उल्लंघन के लिए मौद्रिक कार्रवाई की आवश्यकता थी। RBI द्वारा स्पष्टीकरण RBI ने स्पष्ट किया कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है और यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।
प्रकार: पेमेंट्स बैंक (RBI-लाइसेंस प्राप्त)
- मॉडल: फिजिटल (फिजिकल + डिजिटल टचपॉइंट)
- सेवाएँ: बचत/चालू खाते, AePS, UPI, रेमिटेंस, FASTag, बीमा
- ऐप: BPay (मोबाइल बैंकिंग)
- साझेदारी: ICICI समूह, BPCL, फिनटेक प्लेयर्स के साथ, मर्चेंट और डिजिटल लेंडिंग सेवाओं का विस्तार
स्थिति
- 1 जनवरी, 2021 से अनुसूचित बैंक
- स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में रूपांतरण के लिए आवेदन किया
अन्य
- भारत में 6 सक्रिय भुगतान बैंकों में से एक
- ऋण नहीं दे सकता या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता (RBI मानदंडों के अनुसार)