वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है। पहले यह विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 थी।
विभिन्न हितधारकों की ओर से समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं। इसमें 23 लाख कर्मचारी शामिल हैं।
UPS को 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
कर्मचारियों को उनकी अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह एक अंशदायी (contributory) योजना है जिसमें कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा और सरकार का योगदान 18.5% होगा।
UPS के तहत मिलने वाली पेंशन राशि बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगी, जिसमें अधिकतर निवेश सरकारी बांड में किया जाएगा।
Source: The HIndu