संविधान के भाग और अनुसूचियां

 

भारतीय संविधान के भाग

 

भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र

 

भाग 2 – नागरिकता

 

भाग 3 – मौलिक अधिकार

 

भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक तत्व

 

भाग 4 (क) – मौलिक कर्तव्य

 

भाग 5 – संघ

 

भाग 6 – राज्य

 

भाग 7 – निरसित

 

भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र

 

भाग 9 – पंचायतें

 

भाग 9 (क) – नगरपालिकायें

 

भाग 9 (ख) – सहकारी समिति

 

भाग 10 – अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र

 

भाग 11 – संघ और राज्यों के मध्य संबंध

 

भाग 12 – वित्त, संपत्ति संविदाएं आदि

 

भाग 13 – व्यापार वाणिज्य तथा समागम

 

भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

 

भाग 14 (क) – अधिकरण

 

भाग 15 – निर्वाचन

 

भाग 16 – कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

 

भाग 17 – राजभाषा

 

भाग 18 – आपात उपबंध

 

भाग 19 – प्रकीर्ण

 

भाग 20 – संविधान संशोधन

 

भाग 21 – विशेष उपबंध

 

भाग 22 – संक्षिप्त नाम आदि।



अनुसूचियां –

 

मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या 12 है जिन का संक्षिप्त संक्षिप्त विवरण है-

 

पहली अनुसूची – राज्य संघ और राज्य क्षेत्र

 

दूसरी अनुसूची – भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन

 

तीसरी अनुसूची – शपथ

 

चौथी अनुसूची – भारत के सभी 29 राज्यों एवं दो संघ क्षेत्रों के राज्यसभा के प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण

 

पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध

 

छठी अनुसूची – असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में

 

सातवीं अनुसूची – संघ राज्य समवर्ती सूची

 

आठवीं अनुसूची – भाषाएं

 

नवी अनुसूची – भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया

 

दसवीं अनुसूची – दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए

 

ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतें

 

बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकायें