भारतीय संविधान के भाग
भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग 2 – नागरिकता
भाग 3 – मौलिक अधिकार
भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भाग 4 (क) – मौलिक कर्तव्य
भाग 5 – संघ
भाग 6 – राज्य
भाग 7 – निरसित
भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र
भाग 9 – पंचायतें
भाग 9 (क) – नगरपालिकायें
भाग 9 (ख) – सहकारी समिति
भाग 10 – अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र
भाग 11 – संघ और राज्यों के मध्य संबंध
भाग 12 – वित्त, संपत्ति संविदाएं आदि
भाग 13 – व्यापार वाणिज्य तथा समागम
भाग 14 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
भाग 14 (क) – अधिकरण
भाग 15 – निर्वाचन
भाग 16 – कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग 17 – राजभाषा
भाग 18 – आपात उपबंध
भाग 19 – प्रकीर्ण
भाग 20 – संविधान संशोधन
भाग 21 – विशेष उपबंध
भाग 22 – संक्षिप्त नाम आदि।
अनुसूचियां –
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या 12 है जिन का संक्षिप्त संक्षिप्त विवरण है-
पहली अनुसूची – राज्य संघ और राज्य क्षेत्र
दूसरी अनुसूची – भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन
तीसरी अनुसूची – शपथ
चौथी अनुसूची – भारत के सभी 29 राज्यों एवं दो संघ क्षेत्रों के राज्यसभा के प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण
पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध
छठी अनुसूची – असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में
सातवीं अनुसूची – संघ राज्य समवर्ती सूची
आठवीं अनुसूची – भाषाएं
नवी अनुसूची – भूमि सुधार प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया
दसवीं अनुसूची – दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए
ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतें
बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकायें