भारत में औद्योगिक इकाइयों को संचालन हेतु वायु अधिनियम, जल अधिनियम और विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अलग-अलग मंज़ूरियाँ लेनी पड़ती थीं।
इससे:
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प्रक्रिया जटिल थी
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समय अधिक लगता था
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उद्योगों पर अनुपालन (Compliance) का बोझ बढ़ता था
इसी संदर्भ में पर्यावरण मंत्रालय ने संयुक्त (Integrated) ग्रीन कंसेंट की व्यवस्था लागू की है।
मुख्य प्रावधान (Key Features)
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सिंगल आवेदन प्रणाली
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Air Act, Water Act और Waste Management Rules के लिए एक ही आवेदन।
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Consent to Operate की वैधता
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अब अनुमति रद्द होने तक वैध रहेगी।
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बार-बार नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त।
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नियमित निरीक्षण जारी
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पर्यावरणीय अनुपालन की जाँच Periodic Inspections से होगी।
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उल्लंघन पर अनुमति रद्द की जा सकेगी।
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रेड कैटेगरी उद्योगों के लिए सुधार
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प्रोसेसिंग समय 120 दिन से घटाकर 90 दिन।
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पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर की भूमिका
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Environment Audit Rules, 2025 के तहत प्रमाणित ऑडिटर साइट निरीक्षण कर सकेंगे।
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MSME के लिए विशेष छूट
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अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित सूक्ष्म व लघु इकाइयों को
Self-Certification पर Consent to Establish।
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सकारात्मक प्रभाव (Advantages)
1. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार
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कागजी प्रक्रिया कम
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मंज़ूरी में देरी घटेगी
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औद्योगिक संचालन में निरंतरता
2. प्रशासनिक दक्षता
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SPCBs/PCCs उच्च-जोखिम उद्योगों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे
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संसाधनों का बेहतर उपयोग
3. पर्यावरणीय शासन में संतुलन
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मंज़ूरी सरल, लेकिन
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निगरानी और दंडात्मक शक्तियाँ बनी रहेंगी
4. MSME को बढ़ावा
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छोटे उद्योगों को प्रारंभिक बाधाओं से राहत
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औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन
चिंताएँ और आलोचनात्मक बिंदु (Concerns)
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Self-Certification का दुरुपयोग
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कमजोर निगरानी से पर्यावरणीय उल्लंघन का जोखिम।
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निजी ऑडिटरों की निष्पक्षता
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हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावना।
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Consent to Operate की अनिश्चित अवधि
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लंबे समय तक संचालन से पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ सकता है यदि निरीक्षण कमजोर रहे।
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राज्य बोर्डों की क्षमता
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SPCBs की मानव-संसाधन व तकनीकी क्षमता सीमित है।
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आगे का रास्ता (Way Forward)
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डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग
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ऑडिटरों के लिए कठोर जवाबदेही तंत्र
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उच्च-प्रदूषण उद्योगों के लिए फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन
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पर्यावरणीय डेटा को पब्लिक डोमेन में लाना (Transparency)